कोरबा(खटपट न्यूज़)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रानू साहू के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए पूर्व में कोरबा जिला अंतर्गत सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकान/व्यवसायियों का संचालन की समयावधि व दिवस निर्धारित की गई। इसके तहत प्रति सप्ताह मंगलवार को संपूर्ण दुकानों का संचालन बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। दीपावली पर्व के दृष्टिगत उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की शर्त पर 2 नवंबर 2021 मंगलवार को भी सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई दुकानें तथा प्रतिष्ठानों को पूर्व में जारी समय अनुसार संचालन की अनुमति दी गई है। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के अनुमोदन पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। पूर्व में प्रसारित आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।
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