Sunday, December 22, 2024
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देवर को मिला ज्यादा दहेज भाभी के लिए बना प्रताड़ना की वजह, जहर सेवन कर दे दी जान…पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ एफआईआर


कोरबा, (खटपट न्यूज़)। तरुणा के हाथ पीले होने के बाद 11 साल तक ससुराल में सब कुुुछ ठीक चलता रहा लेकिन देेवर का विवाह होने और देवरानी के मायके से ज्यादा दहेज का आना तरुणा के लिए काल का कारण बन गया। प्रताड़ना से त्रस्त हो कर तरुणा ने जहर सेवन कर जान दे दी। पिता की फरियाद पर एसपी के निर्देश बाद हरदीबाजार चौकी में पति व ससुरालियों पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का अपराध दर्ज कर लिया गया है।

कटघोरा थानांतर्गत ग्राम लखनपुर निवासी शिक्षक लालाराम यादव की पुत्री तरूणा यादव की शादी 13 साल पहले वर्ष 2007 में हरदीबाजार निवासी दीनदयाल उर्फ राजेश यादव पिता भागवत प्रसाद यादव से हुई थी। विवाह के दौरान मायका पक्ष ने यथासंभव उपहार भी भेंट किए थे। विवाह के 11 वर्ष बाद फरवरी 2018 से तरूणा को तब दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा जब दीनदयाल के भाई और तरूणा के देवर अजय यादव का विवाह हुआ और दीनदयाल की अपेक्षा अजय को उसके ससुराल से अधिक दहेज मिला। तरूणा को मायका से पैसे लाने का दबाव दिया जाता रहा। पुत्री तरूणा द्वारा प्रताड़ना की जानकारी देने के बाद से लालाराम अपने दामाद को अक्सर पैसे भी भेजते रहता था।
लालाराम ने बताया कि 4 जून की सुबह तरूणा ने फोन कर कहा था कि ससुराल के लोग उसे जान से मार डालेंगे, हो सके तो उसे यहां से ले जाएं। इस बीच दामाद दीनदयाल ने तरूणा से फोन छीन लिया। लालाराम ने दोबारा फोन लगाया तो स्वीच ऑफ मिला। इसके बाद रात 9 बजे तरूणा को गंभीर हालत में कोरबा के अस्पताल में भर्ती कराने की सूचना दी गई। उसने कबूतरों के लिए उपयोग आने वाला जहरीला तरल पदार्थ पी लिया था। अस्पताल में तरूणा की मौत हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर सेवन से मौत की पुष्टि हुई। लालाराम ने हरदीबाजार चौकी में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए तरूणा के पति दीनदयाल उर्फ राजेश यादव, ससुर भागवत प्रसाद, सास कुमारी यादव, देवर अजय व देवरानी उमा पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। चौकी में कोई कार्रवाई नहीं होने पर सोमवार को लालाराम व परिजनों ने एसपी अभिषेक मीणा से न्याय की गुहार लगाई। हरदीबाजार चौकी प्रभारी निरीक्षक विजय चेलक ने बताया कि तरूणा की मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तरूणा के ससुरालीजनों के विरुद्ध धारा 306, 34 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

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