
कोरबा(खटपट न्यूज़)। दो पतियों ने अपनी-अपनी पत्नी पर पड़ोसन और सौतन के कारण अत्याचार किया है। पत्नी को मारपीट कर पति ने तो चोट पहुंचाई, पड़ोसन ने भी अपना हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने दो मामलों में 3 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार मामला पसान थाना क्षेत्र के ग्राम घुंचापुर कलमीटिकरा का है। यहां डेढ़ वर्ष पूर्व अक्कड़ सिंह पिता अहिबरन के साथ विवाह होकर आई महिला प्रताड़ना की शिकार हुई है।अभी उसकी छह माह की पुत्री है। महिला का आरोप है कि पति अक्कड़ सिंह खदान में ड्यूटी करता है और ड्यूटी के बाद कहीं भी आना-जाना हो तो पड़ोसी की पत्नी को अपने साथ ले जाता है। जब पड़ोसी की पत्नी को ले जाने के लिए महिला अपने पति से सवाल करती है तो उल्टा जवाब देकर मारपीट करता है। 8 सितंबर को शाम करीब 4 बजे पड़ोसन के द्वारा पीड़िता के पति को पत्नी के हाथ का खाना नहीं खाने और बात नहीं करने के लिए कहा जा रहा था जिसे सुनकर पीड़िता ने पड़ोसन से ऐतराज जताया तो इससे नाराज होकर अक्कड़ सिंह ने पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और डंडे से पीट-पीटकर चोट पहुंचाया। इसके कुछ देर बाद जब पीड़िता पानी भरने के लिए नल पर गई तो पड़ोसन ने अक्कड़ सिंह को डांटने और बात करने से क्षुब्ध होकर पीड़िता को हाथ थप्पड़ से पीटा। आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। बाद में पीड़िता अपने मायके पहुंची और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी पति अक्कड़ सिंह और पड़ोसन के विरुद्ध पसान पुलिस ने धारा 294, 323, 506,34 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
दूसरा मामला भी पसान थाना क्षेत्र के कोरबी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम बर्रा का है। 4-5 साल पहले विवाह होकर यहां आई पीड़िता महिला की कोई संतान नहीं है। उसके पति सुखराज सिंह पिता सूरजदयाल सिंह ने दो-तीन साल पहले एक दूसरी महिला को रख लिया है । इसके बाद से वह पहली पत्नी को घर से निकल जाने के लिए कह कर मारपीट करता आ रहा है। पीड़िता अप्रैल माह से मायके ग्राम बर्रा पसान में आकर रह रही है। पति ने 8 सितंबर को दोपहर 2 बजे पहली पत्नी के मायके में जाकर घर चलने के लिए कहा और डंडा से मारपीट कर चोट पहुंचाया व उसके सीने पर भी पैर से मारकर चोट पहुंचाया। इस मामले में पंचायत भी 9 सितंबर को बिठाई गई थी लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ और पति सुखराज भी पंचायत में नहीं पहुंचा। थक- हार कर पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है।















