Sunday, December 22, 2024
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हद पार किए BEO जोगी सस्पेन्ड, व्याख्याता सहित 6 लोगों पर हुई कार्रवाई

0 4 कर्मचारी पूर्व में ही किए जा चुके हैं निलंबित

रायपुर/कोरबा(खटपट न्यूज़)। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के द्वारा
लोकपाल जोगी, तत्कालीन विकास खंड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा एवं कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवं विधि विरूद्ध कार्यवाही के विरूद्ध संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) बिलासपुर के द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति के जांच प्रतिवेदन में शिकायत / आरोप की पुष्टि हुई है। इसके आधार पर श्री जोगी, एक व्याख्याता सहित 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण में बृजेन्द्र कुमार वानी, कप्यूटर ऑपरेटर, रामेश्वर प्रसाद बनवा, प्रधान पाठक, माध्यमिक आश्रम शाला कोनकोना, प्रदीप कुमार मिश्रा, सहायक ग्रेड-3 व छवि कुमार गहिरवार, सहायक ग्रेड-3 को पूर्व में प्रारंभिक जांच के दौरान ही संचालक द्वारा निलंबित कर दिया गया था। बीईओ और व्याख्याता पर कार्यवाही लंबित थी।
0 जांच प्रतिवेदन पर एक नजर:-
तत्कालीन विखंशिअ. श्री जोगी के द्वारा श्री संतोष दास मानिकपुरी सहायक शिक्षक की अनाधिकृत अनुपस्थिति 05 वर्ष 06 माह 07 दिन को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति / अनुमोदन के कार्यभार ग्रहण कराया गया।
(3) यह कि विष्णु कुमार बिंझवार, सहायक शिक्षक (पंचायत) जो 9 माह 7 दिन तक अनुपस्थिति रहे हैं, को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति / अनुमोदन से कार्यभार ग्रहण कराया गया। यह कि बहादुर राम भृत्य को 72 माह का अवकाश स्वीकृति का अधिकार नहीं होने के बावजूद 72 माह का अवकाश स्वीकृत कर वेतन आहरित किया गया। यह कि श्री बिसुराम भृत्य, शाउमावि लमना को अनाधिकृत रूप से विखंशिअ कार्यालय में संलग्न किया, परंतु उपस्थिति पंजी में (मार्च, 2021 से अप्रैल, 2022 तक का) संबंधित का हस्ताक्षर होना नहीं पाया गया और उनके उक्त अवधि का वेतन आहरित किया गया।
(5) विखशिअ. के खाते में दस लाख रूपये का आहरण एवं उपयोग किया गया। अभिलेख मांग जाने पर लेखापाल के द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया कि उक्त अवधि में वे प्रभार में नहीं थे।
(6) यह कि कोरोना काल के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि से राशि रू.150000/- का विखंशिअ. द्वारा लिपिक श्री छबि कुमार गहिरवार, सहायक ग्रेड-3 के नाम से चैक द्वारा दिनांक 02.06.2020 को नगद भुगतान किया गया। श्री विजेन्द्र कुमार बानी, कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा 06 चेक के माध्यम से कुल राशि रू. 1,38,968 नगद आहरण कर सम्पूर्ण राशि बीईओ ( श्री जोगी) को सौपे गया।
(7) यह कि श्री जोगी बीईओ के द्वारा श्री परमेश्वर प्रसाद बनवा प्रधान पाठक, आश्रम शाला कोनकोना को दिनांक 24.12.2020 को चेक के माध्यम से राशि रू. 2,00,686/- प्रदाय किया गया, उनके द्वारा राशि आहरित कर अपने पास 21 माह से नगद के रूप में रखा। आहरित इस राशि किस मद का से यह नहीं बता पाए।
(8) श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, सहायक ग्रेड-2 को दिनांक 10.01.2022 द्वारा विखशिअ ने चेक दिया और आहरण कर राशि बीईओ श्री जोगी को दिया। यह राशि किस मद की है बता नहीं पाए।
(9) संजय बुक स्टेशनरी पाली को दिनांक 18.03.2021 द्वारा राशि रू.25,000/- एवं 40,000/- ऑनलाईन भुगतान किया, किन्तु श्री छवि कुमार गहिरवार के द्वारा व्हाउचर उपलब्ध नहीं करा पाए।
(10) श्री जोगी द्वारा खाता क्र.32399574687 (बैंक का नाम उपलब्ध नहीं) से खाता क्र. 5051416008 ( इंडिया बैंक) में चेक क्र. 254176, शिश 1,15,000/- दिनांक 10.02.2020 को आहरित की गई और अगले दिवस 11.02.2020 को श्री जोगी द्वारा चेक क्र. 36121 के माध्यम से राशि रू.35,000/- एवं चैक क्र.36122 के माध्यम से राशि रू.40,000/- आहरित कर ली गई। दिनांक 02.03.2020 को चेक क्र. 36123 के से राशि रू.40,000/- पेड टू श्री छवि कुमार द्वारा आहरित कर ली गई।
(11) श्री. जोगी द्वारा श्री बारा फर्म को एसबीआई, पोड़ी उपरोड़ा को कोविड सामग्री हेतु चेक क्र.254214 द्वारा दिनांक 03.06.2020 को राशि रु 2,55,00/- दी गई। जिसकी प्रविष्टि एडवांस पंजी में अंकित हैं। परंतु इससे संबंधित व्हाउचर जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।
(12) श्री जोगी द्वारा श्री बंजारा फर्म को एसबीआई, पोड़ी उपरोड़ा की कोविड सामग्री हेतु चेक क्र. 254214 द्वारा दिनांक 03.06.2020 को राशि रू 2,55,00/- दी गई। जिसकी प्रविष्टि एडवांस पंजी में अंकित है। परंतु इससे संबंधित व्हाउचर जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त एवं अन्य प्रकरणों में श्री जोगी तत्कालीन विखंशिअ पौडी-उपरोड़ा एवं विखशिअ, कार्यालय के कर्मचारियों के साथ कुल राशि रू.23,29,489/- (तेईस लाख उनतीस हजार चार सौ नवासी रू. मात्र) का विधि विरुद्ध कार्यवाही कर वित्तीय अनियमितता किया जाना पाया गया है, जिसमें निम्नलिखित अपचारी लोक सेवकों की भी संलिप्ता / सहभागिता पायी गई है:-
(1) श्री प्रवीण कुमार साहू ( व्याख्याता), प्रभारी प्राचार्य, शा.क.उमावि.पसान, विखं.पोड़ी-उपरोड़ा, (2) श्री बृजेन्द्र कुमार वानी, कप्यूटर ऑपरेटर, कार्या. विखशिअ पौड़ी उपरोड़ा, (3) श्री रामेश्वर प्रसाद बनवा, प्रधान पाठक, मा. आश्रम शाला कोनकोना, विखं. पोड़ी उपरोड़ा,
(4) श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, सहायक ग्रेड-3 कार्या. विखशिअ. पोड़ी उपरोड़ा, (5) श्री छवि कुमार गहिरवार, सहायक ग्रेड-3, कार्या. विखंशिअ. पोड़ी उपरोड़ा.
उक्त अपचारी लोक सेवकों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है। अतएव, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,31,1966 के नियम-9(1) (क) के तहत-उपरोक्त सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। उक्त निलंबन अवधि में लोक सेवकों का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) कार्यालय, बिलासपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में निलंबित लोक सेवकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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