Sunday, September 8, 2024
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नियमों के उल्लंघन पर निगम अमले ने की कार्रवाई, 22 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना, दी गई हिदायत

कोरबा (खटपट न्यूज)। मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने तथा लाकडाउन का उल्लंघन करने आदि प्रकरणों पर निगम अमले द्वारा 07 एवं 08 अगस्त को भी अपने विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए 22000 रूपये का जुर्माना लगाया गया। लोगों को हिदायत दी गई की वे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा बेवजह सड़क, सार्वजनिक स्थानों पर न घूमें।

नगर पालिक निगम द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व उसके नियंत्रण की दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है। मास्क न पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने तथा लाकडाउन का पालन न करने वालों पर निगम अमले द्वारा प्रतिदिन की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 07 एवं 08 अगस्त को भी निगम के विभिन्न जोनों में यह कार्यवाही की गई तथा 22000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 07 अगस्त को मास्क न पहनने पर 6600 रूपये तथा लाकडाउन उल्लंघन पर 2400 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार 08 अगस्त को मास्क न पहनने पर 4400 रूपये, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 4200 रूपये एवं लाकडाउन उल्लंघन पर 4500 रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया।
सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में निरंतर कराई जा रही मुनादी -नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने सभी जोनांतर्गत स्थित वार्डो, बस्तियों, व्यवसायिक क्षेत्रों, बाजारों, आवासीय क्षेत्रों, मार्गो आदि में लाउण्डस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है तथा लोगों को समझाईश दी जा रही है कि वे वायरस के संक्रमण से बचने एवं उसका प्रसार रोकने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें, घर पर ही सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर न निकले।
लाकडाउन का पालन कराने आज भी जुटा रहा निगम अमला- नगर पालिक निगम कोरबा के कोरबा, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकर शुक्ल, बालको, दर्री, बांकीमोंगरा एवं सर्वमंगला सभी 08 जोन में जोन कमिश्नरों की अगुवाई में निगम का अमला आज भी लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा। निर्धारित समय के पश्चात दुकानें खुली न रहे, निर्धारित समय पर दुकानें बंद हों, इस पर निगम अमले ने सतत नजर रखते हुए दुकानों को समय पर बंद कराया तथा जिन दुकानदारों द्वारा समय के पश्चात भी दुकानें खोल रखी गई थी, उन पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

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