रायपुर, (खटपट न्यूज)। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा कराने हेतु अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, कम या अधिक वर्षा की स्थिति निर्मित होना, ओला वृष्टि, चक्रवाती हवाएं आदि से उद्यानिकी फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा लागू है। खरीफ वर्ष 2022 में बीमा कराने के लिए अधिसूचित फसल के अनुसार निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के कृषकों को जमा कराना होगा। खरीफ 2022 मौसम हेतु उद्यानिकी फसल टमाटर, केला, बैंगन, मिर्च, अदरक, पपीता एवं अमरूद अधिसूचित फसलें हैं। अऋणी कृषक फसल लगाने का प्रमाण पत्र, नक्शा, खसरा, आधार कार्ड अपने बैक पासबुक की छायाप्रति जिसमें आईएफएससी कोड, शाखा, खाता क्रमांक इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख हो, जमा कर बीमा करा सकते हैं। कृषक बीमा कराने हेतु च्वाईस सेंटर, बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि, लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा एवं सहकारी समिति से सम्पर्क कर सकते हैं।