Saturday, March 7, 2026
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लॉकडाउन में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रखने के निर्देश

भोपाल। प्रदेश के खाद्य अधिकारियों को लॉक डाउन में आम आदमी को खाद्यान्न वितरण व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रखने के निर्देश खाद्य एवं सहकारिता मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा कि गेहूँ उपार्जन के समय कोरोनो संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार की गाईड लाईन का पालन किया जाए। राशन दुकानों पर खाद्यान्न वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दें। ग्राम कोटवारों की मदद से उपभोक्ताओं को खड़े रहने के लिये एक-एक मीटर की दूरी पर चूने से गोले की मार्किंग करवायें। दुकानों पर मास्क लगाकर आना अनिवार्य किया जाये। दुकानों पर भी मास्क वितरण की व्यवस्था कराने के प्रयास करें। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 116 लाख पात्र परिवारों को मार्च-अप्रैल-मई के खाद्यान्न का एक मुश्त वितरण कराया जा रहा है। इसमें अंत्योदय परिवारों को 35 किलो एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रति माह के हिसाब से एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अप्रैल, मई एवं जून में 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रति माह (तीन माह) की दर से नि:शुल्क चावल अप्रैल एवं मई का वितरण कराया जा रहा है।

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