Sunday, September 8, 2024
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Homeकोरबाकोरबा के नगरीय क्षेत्रों में भी होगा एक सप्ताह का लाॅक डाउन,...

कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में भी होगा एक सप्ताह का लाॅक डाउन, रूपरेखा तय

कलेक्टर श्रीमती कौशल ने एसपी श्री मीणा सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक
 लाॅक डाउन के विभिन्न पहुलुओं पर हुई चर्चा, गुरूवार से लागू होगा लाॅक डाउन
कोरबा (खटपट न्यूज) ।कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरबा जिले के नगरीय क्षेत्रों में भी एक सप्ताह का लाॅक डाउन करने की जिला प्रशासन की योजना है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज एसपी श्री अभिषेक मीणा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आज जिले में अब तक कोरोना संक्रमण, जांच और अन्य परिस्थितियों पर गंभीर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टरों को लाॅक डाउन के संबंध में निर्णय का अधिकार देने के बाद यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में कलेक्टर श्रीमती कौशल ने आने वाले दिनों में जिले के पांचों नगरीय क्षेत्रों में लाॅक डाउन की रूपरेखा पर चर्चा की और इसके लिए जरूरी इंतजाम करने अधिकारियों को निर्देशित किया। नगर निगम क्षेत्र कोरबा सहित दोनों नगर पालिका परिषदों कटघोरा एवं दीपका तथा दोनों नगर पंचायतों पाली एवं छुरीकला में आने वाले गुरूवार से एक हफ्ते का लाॅक डाउन लागू किया जायेगा। लाॅक डाउन लागू होने का कार्यालयीन आदेश कल अलग से जारी होगा।
   बैठक में निर्णय लिया गया कि संभावित लॅाक डाउन के दौरान जिले के शासकीय कार्यालयों में एक तिहाई कर्मचारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए कार्यों का संचालन किया जायेगा। लाॅक डाउन अवधि में अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित जल प्रदाय कार्यालय, सफाई व्यवस्था, अस्पतालें, बिजली और अग्निशमन सेवाओं के कार्यालय खुले रहेंगे। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी। दूध, सब्जी, फल की दुकानें लाॅक डाउन अवधि में सुबह छह बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। अनाज और राशन की दुकानें सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी। दवाई दुकानें, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां पूर्व निर्धारित समय अनुसार ही खुलेंगी। अस्पताल तथा पशु चिकित्सालय भी निर्धारित समय अनुसार ही खुलेंगे। ढाबों तथा होटलों से पूरी लाॅक डाउन अवधि में टेकअवे-पार्सल की सुविधा भी दोपहर दो बजे तक ही होगी। इस दौरान आटोरिक्शा और सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। केवल अति आवश्यक होने पर या मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ही इन सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा। मालवाहक गाड़ियों का आवागमन यथासंभव रात में होगा।
बिना मास्क के नहीं मिलेगा सामान, दुकानदारों पर भी होगी कार्यवाही- कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई आज की बैठक में प्रशासन द्वारा बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ कल से कार्रवाई तेज करने और अनिवार्यतः जुर्माना वसूलने का भी निर्णय लिया गया है। कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जिले में बिना मास्क के घरों से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। बिना मास्क के पाये जाने पर प्रति व्यक्ति एक सौ रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। दुकानों पर खरीददारी करने आने वाले लोगों को मास्क लगाये रहने पर ही सामान मिलेगा। इसके साथ ही दुकानदार को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के सामान की खरीदी-बिक्री पर दुकानदार तथा ग्राहक दोनों पर कार्यवाही की जायेगी।

Google search engine
    Google search engine
    Google search engine

    Google search engine
    RELATED ARTICLES

    Most Popular

    Recent Comments