Tuesday, August 25, 2026
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हीरा सिंह की मूर्ति तोड़ने वालों की जमानत खारिज

0 एडीपीओ अरविंद जायसवाल ने रखा शासन का पक्ष

कोरबा(खटपट न्यूज़)। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो रहे दादा स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम की मूर्ति तोड़ने वाले आरोपियों की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है।

आरोपी

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो रहे दादा स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम की मूर्ति तोड़ने वाले आरोपियों की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी हैइस संबंध मे आवेदक गणेश सिंह ने थाना बांगो मे शिकायत दर्ज कराया था कि दिनांक 17/02/2022 से 18/02/ 2022 की दरमियानी रात अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गुरसिया बाजार स्थित दादा श्री हीरा सिंह मरकाम के मूर्ति को तोड़ दिया गया है, जिससे आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई है, उक्त शिकायत के आधार पर थाना बांगो द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान मूर्ति तोड़ने वाले आरोपी शिवम राजपूत एवं अरुण को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी गण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर उप संचालक अभियोजन एबी गुरु के निर्देश पर एडीपीओ अरविंद जयसवाल के द्वारा जमानत आवेदन का लिखित में विरोध करते हुए राष्ट्रीय एवम राज्य स्तर में दादा स्वर्गीय श्री हीरा सिंह मरकाम के व्यक्तित्व एवं उनके प्रति लोगों की आस्था को माननीय न्यायालय के समक्ष रखते हुए आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया। जिस पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कटघोरा के द्वारा तर्क श्रवण उपरांत आरोपी गण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया।

00 सत्या पाल 00 (7999281136)

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