बलौदाबाजार(खटपट न्यूज़)। नाबालिक से छेड़छाड़ व अपहरण के आरोपी का लायसेंस 5 वर्ष के लिये निरस्त कर दिया गया है। राज्य में इस तरह का यह पहला मामला है जिसमें मंत्रालय से मिले निर्देशो के तहत आरोपी वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार आरोपी राजेश कुमार साहू,पिता रामजी साहू पर साकिन ग्राम लांजा थाना सिमगा के खिलाफ थाना सिमगा में 4 फरवरी 2019 को अपराध क्रमांक 27/19 धारा,323,341,294, 354,363,366(क) भादवि व पॉक्सो दर्ज कर गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया गया था।ट्रायल के बाद 26 जुलाई 2021 को आरोपी राजेश कुमार साहू को न्यायालय ने मामले में दोष सिद्ध करार दिया। राज्य शासन के परिवहन मंत्रालय द्वारा 19 जून 2020 को आदेश जारी कर महिला सम्बन्धी मामलो में वाहनों के घटना में प्रयुक्त होने की स्थिति में दोष सिद्धि होने पर आरोपी का लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे.
उक्त आदेश के परिपालन के परिप्रेक्ष्य में जिले के एसएसपी दीपक कुमार झा ने आरोपी राजेश कुमार साहू पिता रामजी साहू के लायसेंस के निलंबन हेतु प्रस्ताव जिला परिवहन अधिकारी को भेजा था, जिसके तारतम्य में निर्णय लेते हुए जिला परिवहन अधिकारी द्वारा आरोपी का वाहन चालन का लायसेंस आगामी 5 वर्ष के लिये निलंबित कर दिया गया हैं.
0 नाबालिक के सहेली का भाई है आरोपी:-
आरोपी राजेश कुमार साहू नाबालिक की सहेली का भाई है. आरोपी राजेश साहू काफी दिनों से नाबालिक का पीछा करता था औऱ उसे शादी करने के लिये दबाव बनाता था। घटना दिनांक 3 फरवरी 2019 को भी दोपहर को आरोपी नाबालिक जिस कपड़े दुकान में कार्यरत हैं उसके सामने आ कर खड़ा था और काफी देर तक नाबालिक को घुर रहा था। असहज महसूस करने पर नाबालिक ने इसकी शिकायत दुकान मालिक से की थी जिसके बाद दुकान मालिक ने आरोपी को वहाँ से भगाया था। घटना 3 फरवरी 2019 की रात 8 बजे के तकरीबन की है। नाबालिक कपड़े के दुकान में काम करती हैं। रात 8 बजे दुकान से काम खत्म कर के नाबालिक जब वापस लौट रही थी तब आरोपी राजेश ने फोकटपारा गली के पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से ओवरटेक कर नाबालिक का रास्ता रोक लिया और उसे हाथ मुक्के से मारपीट करते हुए जबर्दस्ती बाइक में बिठा कर सुनसान जगह में ले गया और शादी का दबाव बनाते हुए अश्लील गालियां देकर हाथ मुक्के से जम कर मारपीट की। किसी तरह नाबालिक भाग कर घर पहुँची और फिर परिजनों के साथ जाकर थाना सिमगा में अपराध दर्ज करवाया।
आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायाधीश ने दोष सिद्ध पाए जाने पर धारा 341 के तहत 1 माह कारावास व 500 अर्थदंड, धारा 323 में 1 वर्ष कारावास व 500 अर्थदंड , 354 में 3 वर्ष कारावास 500 अर्थदंड 363 में 4 वर्ष कारावास 500 अर्थदंड व पॉक्सो में 4 वर्ष कारावास व 500 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।
00 सत्या पाल 00(7999281136)