कोरबा(खटपट न्यूज़)। कोरबा कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रात 10:00 से सुबह 6:00 तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। इस अवधि में सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र व संस्थाओं को आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा।
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के परिपेक्ष्य में कोरबा जिले में भी आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के द्वारा जारी आदेश के अनुसार रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। केवल लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य किया जाएगा। सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त आवासीय संस्थाएं आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित रहेंगी। सभी पुस्तकालय, स्वीमिंग पुल, जिम, सिनेमा घर एवं थिएटर बंद रहेंगे। सभी जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक/धार्मिक/सांस्कृतिक/खेल आदि के सामूहिक आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा। रेस्टोरेंट एवं होटल क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ चालू रखने की अनुमति होगी। सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़, बाजारों, दुकानों आदि में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार एवं उनके कर्मचारियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेनिक डिसीज एक्ट 1857 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जाएगी।
00 सत्या पाल 00(7999281136)