Wednesday, September 23, 2026
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कोरबा:अब दुकान बंद कराने का निर्णय इन पर छोड़ा एडीएम ने, देखें आदेश

कोरबा (खटपट न्यूज)। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापारी संगठन की मांग पर कलेक्टर के द्वारा मंगलवार को एक दिन का साप्ताहिक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया जो इस मंगलवार भी प्रभावशील रहा। इस बीच 6 अगस्त को एक अन्य आदेश अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अपर कलेक्टर कुंदन कुमार सिंह ने जारी किया है।
याद रहे 12 जुलाई 2021 को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के सदस्यों के साथ हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर नगरीय निकाय क्षेत्रांतर्गत सभी तरह के स्थाई एवं अस्थाई दुकानें पूर्व की भांति साप्ताहिक अवकाश के रूप में मंगलवार को बंद रहेंगी। आवश्यक सेवाएं कोविड प्रोटोकाल के तहत निर्धारित समय अनुसार संचालित रहेंगी। इसके उपरांत कलेक्टोरेट एवं जिला न्यायालय के सामने संचालित दुकानों के व्यवसायियों ने मंगलवार को उन्हें दुकान खोलने की अनुमति मांगी जिस पर 24 जुलाई को पुन: एक आदेश जारी कर आईटीआई चौक से साकेत के मध्य की दुकानों को मंगलवार के दिन खोलने से छूट प्रदान की गई और सभी निकाय क्षेत्रों के लिए पूर्व जारी आदेश यथावत रखा गया।
उक्त आदेश के तहत मंगलवार को बंद रखा जा रहा है, लेकिन इस बीच 6 अगस्त 2021 को एक अन्य आदेश अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अपर कलेक्टर कुंदन कुमार सिंह ने जारी किया। इस नए आदेश में कहा गया है कि पूर्व की भांति परंपरागत रूप से 1 दिवस कार्यालय/प्रतिष्ठान/दुकानों को बंद कराए जाने हेतु स्थानीय प्रशासन अर्थात् नगरीय निकायों के आयुक्त, नगर पालिक निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश प्रसारित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुमोदित यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।
नए आदेश में कहीं भी जिक्र नहीं कि पूर्व आदेश को निष्प्रभावी किया गया है। मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी या फिर नई व्यवस्था किस तरह की होगी, कुछ साफ नहीं। 6 आगस्त को जारी आदेश पर कोई तात्कालिक कार्यान्वयन नहीं होने के कारण 3 दिन बाद 10 अगस्त मंगलवार को फिर पूर्ण लाकडाउन के हालात रहे।

00 सत्या पाल 00 (7999281136)

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