एनओसी के लिए लटके नए विद्युत कनेक्शन, नियम से पहले के आवेदनों का हो निःशर्त निराकरण…

कोरबा(खटपट न्यूज़)। नगर निगम क्षेत्र में नए विद्युत कनेक्शन के लिए लागू की गई एनओसी की अनिवार्यता को खत्म करने जरूरत बताई गई है।
अखिल भारत हिन्दू महासभा के जिलाध्यक्ष अविनाश सिंह सन्धु ने कहा है कि नगर निगम क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं से राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने नए कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए जाने की अनिवार्यता 1 अप्रैल 2021 से लागू की है। इससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे नए आवेदकों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है जिन्होंने उक्त नियम लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2021 से पहले विद्युत विभाग में आवेदन जमा किया था। विभाग के इस रवैय्ये से उपभोक्ता व आवेदक परेशान हैं। सामान्य मांग प्रभार वाले आवेदकों को एनओसी मुक्त कर कनेक्शन देना चाहिए।

अविनाश सिंह सन्धु

अविनाश ने कहा है कि आवेदन में संलग्न 250 रुपए क्षतिपूर्ति बंध पत्र भी होता है जो अपने आप में एनओसी कहलाता है। अविनाश के द्वारा कलेक्टर श्रीमती रानू साहू को ज्ञापन सौंप कर मांग की गई है कि 1 अप्रैल 2021 से पूर्व के सभी आवेदकों को नि:शर्त विद्युत कनेक्शन दिया जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि कार्यपालन अभियंता नगर संभाग तुलसीनगर जोन को भी सौंपी गई है।

00 सत्या पाल 00 (7999281136)

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