
कोरबा-बालकोनगर (खटपट न्यूज) । तीन माह पहले कार्य के दौरान आईडी फैन में फंसकर एक ठेका मजदूर की मौत के मामले में विवेचना उपरांत पुलिस ने कंपनियों के अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
जानकारी के अनुसार बालको थाना क्षेत्रांतर्गत शिवनगर रुमगरा निवासी राजेश कर्ष पिता विश्वनाथ कर्ष 28 वर्ष एम इंटरप्राइजेस कंपनी का ठेका मजदूर था। घटना दिनांक 13 मार्च 2021 को बालको के 540 मेगावाट यूनिट क्रमांक-2 में लगे हुए आईडी फैन में राजेश कर्ष को कार्य के लिए आदेशित किया गया था। वह अपने साथ विष्णु नगेशिया व नितेश सिंह के साथ आईडी फैन की बैलेंसिंग का काम कर रहा था। इस दौरान फैन में फंसकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में मौत हो गई। मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में तथ्य सामने आया कि आईडी फैन लगातार घूमता रहता है जिसके रुकने के बाद ही उसका काम किया जा सकता था। आईडी फैन को रोकने की उचित व्यवस्था तथा रोकने वाले की सुरक्षा के उचित उपाय कंपनी द्वारा नहीं किए गए थे। राजेश कर्ष द्वारा अपने कार्य के लिए आईडी फैन को रोकने के लिए रस्से को मशीन में डाला गया, जिसमें वह स्वयं रस्से में फंस गया और घायल हुआ। उक्त मशीन में कार्य कराने के लिए सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन नहीं करने एवं खतरनाक मशीन के परिचालन के संबंध में जारी दिशानिर्देश का उल्लंघन कर पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए बिना परिचालन कराने से ठेका श्रमिक की मौत होना पाए जाने पर धारा 304 ए भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया है। प्रकरण में एनकेएच कर्मी नीरज सोनी पिता दिनेश सोनी 26 वर्ष की ओर से प्रधान आरक्षक कुलदीप तिवारी की रिपोर्ट पर बालको कंपनी, पॉवर मेक कंपनी व एम इंटरप्राइजेस के अधिकारियों पर यह मामला दर्ज हुआ है।