Monday, March 23, 2026
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आत्मनिर्भर बनने किशोरी घर से निकली, जिसने काम दिलाया उसी ने अस्मत लूट लिया… किशोरी बरामद, आरोपी जेल दाखिल….जानें पूरा मामला

कोरबा-पाली(खटपट न्यूज़)। आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ा होने की इच्छा और ललक ने किशोरी को घर से बिना बताए भागने पर विवश कर दिया। उसे परिचित युवक ने काम दिलाने में सहयोग किया लेकिन पूर्व की जान पहचान और प्रेम संबंध का फायदा उठाकर उसकी अस्मत लूट ली। कटघोरा के एक प्रतिष्ठान में रहकर काम कर रही किशोरी को बरामद कर आरोपी युवक एवं एक अन्य को जेल दाखिल करा दिया गया है।

जानकारी के अनुसार थाना पाली में अपहृत बालिका के पिता ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री 11 जनवरी को सुबह करीब 11 बजे घर से स्कूल के लिए निकली लेकिन वापस घर नहीं लौटी। आसपास पूछताछ व पता तलाश में भी पता नहीं चलने पर रिपोर्ट थाना पाली में दर्ज कराया। अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना शुरू की गई।
बालिका की बरामदगी हेतु पाली थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौर द्वारा सायबर सेल की मदद ली गयी। परिजनों सहित नाबालिग के सहपाठियों से पूछताछ कर नाबालिग का मोबाईल नम्बर से कॉल डिटेल निकाला गया। नंबरों का विश्लेषण कर बिलासपुर जिला के कोटा थाना व बेलगहना चौकी क्षेत्र के विभिन्न संदेहास्पद मोबाईल नम्बरों से संपर्क के आधार पर यहां त्वरित टीम भेजकर छापामार कार्यवाही की गई। इस दौरान नाबालिग बालिका को पिन्टू उर्फ हरि प्रताप यादव के साथ देखे जाने की जानकारी होने पर पिन्टू को तलब कर पूछताछ की गई। उसके बताये अनुसार किशोरी खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और गांव की एक युवती से भी उसने काम के संबंध में चर्चा की थी। पिन्टू की निशानदेही पर किशोरी को कटघोरा क्षेत्र के एक बड़े प्रतिष्ठान से बरामद किया गया जहां पिन्टू ने उसे काम पर लगाया था।
इस प्रतिष्ठान में अनेक युवक और युवतियां काम करते हैं जिनके आवास की व्यवस्था पृथक से है। उक्त किशोरी भी इन कर्मचारियों के साथ रहा करती थी और काम लगाने के बाद पिंटू भी कुछ दिन साथ रहा। इस दरमियान अपने झांसे में लेकर किशोरी के साथ शारीरिक संबंध को भी अंजाम दे डाला। इसके बाद किशोरी को प्रतिष्ठान में ही छोड़कर पिंटू अपने गांव आ कर रहने लगा।
विवेचना को आगे बढ़ाने पर जब किशोरी से महिला अधिकारी के समक्ष पूछताछ की गई तो उसने अपने साथ पिंटू के द्वारा संबंध बनाने का भी कथन किया। इस आधार पर आरोपी पिन्टू उर्फ हरि प्रताप यादव पिता जेंटूराम यादव उम्र 23 साल साकिन भदरापारा बतरा के विरुद्ध धारा 376, 366(क), 34 भादवि व 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी गई।

0 लिफ्ट देने वाला भी बना आरोपी
इस मामले में घटना दिनांक को जब किशोरी अपने गांव से निकली तो रास्ते में उसे और पिन्टू को बाइक से आ रहे योगेश कुमार नेताम पिता घनश्याम सिंह नेताम 20 वर्ष निवासी ग्राम बिजराभौना थाना पाली ने लिफ्ट दिया था। अपने ननिहाल गांव आ रहे योगेश को क्या पता था कि लिफ्ट देना उसे इतना महंगा पड़ जायेगा और जिसे लिफ्ट दे रहा है वह नाबालिग भी है। नाबालिग के अपहरण में मदद करने का वह आरोपी बनाया गया है। बहरहाल दोनों युवकों को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल करा दिया गया है।

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