Wednesday, March 25, 2026
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KORBA:ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध,देखें आदेश

0 कलेक्टर श्री झा ने विद्यार्थियों के परीक्षाओ के दृष्टिगत जारी किए आदेश

कोरबा (खटपट न्यूज़)। स्कूली बच्चों एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परीक्षाओं के सुचारू संचालन एवं छात्र छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान ना हो, इसके लिए जिले में आज से 31 मई 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर श्री संजीव झा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन होगी। ज्ञात हो कि कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर व अन्य पदाधिकारियों ने इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग किया था। त्वरित कार्यवाही करने के लिए एसोसिएशन ने कलेक्टर के प्रति आभार व्यक्त किया है

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