सभी न्यायालयों में लिफ्ट और रैम्प निर्माण के लिए हाईकोर्ट का निर्देश,मंगाए गए स्टीमेट  


0 दिव्यांगों और वृद्ध पक्षकारों को राहत के लिए अधिवक्ता ने लिखा था पत्र

बिलासपुर/कोरबा(खटपट न्यूज़)।  हाईकोर्ट ने कोरबा जिला न्यायालय के अधिवक्ता रामवल्लभ पाण्डेय के आवेदन पर छत्तीसगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों को नि:शक्त, बीमार तथा वृद्ध व्यक्तियों के सुविधा के लिए लिफ्ट एवं रैम्प का निर्माण हेतु उचित कदम उठाने तथा इस्टीमेट प्रेषित करने का निर्देश दिया है।

अधिवक्ता रामवल्लभ पाण्डेय

अधिवक्ता रामवल्लभ पाण्डेय ने आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि नए एवं सुसज्जित बहुमंजिला भवन पर अनेक न्यायालय स्थानांतरित हुए हैं, जिसमें ऊपरी तल में भी कई न्यायालय संचालित हो रहे हैं। ऊपरी तल में प्रतिदिन कई नि:शक्त, बीमार तथा वृद्ध व्यक्तियों का गवाही, पेशी तथा अन्य न्यायालयीन कार्य के लिए आना-जाना होता है, जिन्हें चढ़ने-उतरने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इन आगंतुक व्यक्तियों में कई अति वृद्ध तथा सेवानिवृत्त एवं बीमार व्यक्तियों के साथ उनके सहायक भी नहीं होते हैं, जिसके कारण उन्हें प्राय: शारिरिक, मानसिक परेशानियों के साथ समय की बर्बादी का सामना करना पड़ता है। इनके सुगम आवागमन के लिए लिफ्ट या रैम्प का निर्माण के आग्रह पर हाईकोर्ट बिलासपुर के एडिशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन) अवध किशोर ने राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों को नि:शक्त, बीमार तथा वृद्ध व्यक्तियों के सुविधा के लिए लिफ्ट एवं रैम्प का निर्माण हेतु उचित कदम उठाने तथा प्राक्कलन (इस्टीमेट) प्रेषित करने का निर्देश दिया है।

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