
कोरबा(खटपट न्यूज़)। रेलवे के गेटकीपर की फावड़ा मारकर निर्मम हत्या कार्यस्थल पर करने वाले 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
ज्ञात हो कि चाम्पा-गेवरा रोड रेलखंड पर मड़वारानी से आगे नवलपुर में कार्यरत गेटमेन हरेश कुमार 31 वर्ष निवासी नालंदा की 18-19 अक्टूबर 2020 की रात अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। शाम 4 से रात 12 बजे उसकी ड्यूटी थी। एक मालगाड़ी की आवाजाही यहां से रात्रि 11.30 बजे के लगभग हुई। नवलपुर फाटक से मालगाड़ी के गुजरने के दौरान यहां ऐसी कोई प्रतिक्रिया गेट में से नहीं मिलने पर मालगाड़ी के गार्ड ने लोको पायलट को तत्काल सूचना दी। चालक ने उतरकर केबिन का जायजा लिया तो वहां गेटमेन की दुपहिया और पर्स मौजूद था लेकिन वह नहीं था। घबराए रेल स्टाफ ने तलाशा तो लगभग 40 मीटर दूर हरेश मृत पड़ा मिला। वाल्मिकी कर्ष की रिपोर्ट पर उरगा पुलिस ने टीआई लखन लाल पटेल के नेतृत्व में खोजी डॉग बाघा के अहम सहयोग से हत्यारे तक पहुंच बनाई।

इस मामले में आरोपियों अजय कुमार ध्रुव पिता स्वर्गीय कृष्णा ध्रुव 30 वर्ष, छतराम यादव पिता ननकीराम 34 वर्ष, प्रेम दास महंत पिता शिवदास 28 वर्ष सभी निवासी ग्राम कचोरा, ग्राम नवलपुर निवासी पवन कुमार श्रीवास पिता खगेश्वर प्रसाद 30 वर्ष, शत्रुहन कुमार गोस्वामी पिता भुवन गिरी 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। हत्या में गेटकीपर अजय कुमार मुख्य आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर हत्या किया था। घटना दिनांक को सभी ने पवन कुमार के घर में पार्टी किया था। यहां आए रेलवे कर्मी अजय कुमार ने बताया था कि हरेश कुमार द्वारा आए दिन ड्यूटी पर लेट आते हो की बात पर वाद विवाद किया जाता है और पहले भी इस बात की शिकायत किया जिससे कारण उसको निलंबित होना पड़ा। इस बात पर गेटकीपर हरेश कुमार की हत्या करने की योजना बनाई और 18 अक्टूबर 2020 की रात अंजाम दे दिया गया।
0 टीआई लखन की उत्कृष्ट विवेचना
तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक लखन लाल पटेल ने मजबूत विवेचना करते हुए सारे साक्ष्य संकलित कर प्रकरण को विचारण हेतु प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। मजबूत विवेचना के कारण सभी आरोप सिद्ध हुए और आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी ने आरोपीगणों को धारा 201 भादवि में 5 -5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए का जुर्माना, धारा 302 ,120 (बी) भादवि में आजीवन कारावास एवं 500-500 रुपए का जुर्माना के दंड से दंडित किया है । जुर्माना न पटाने की स्थिति में 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास का दंड भुगताने का आदेश दिया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी ।
0 गवाह मुकर गए लेकिन साक्ष्यों ने साथ दिया
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में ज्यादातर गवाह अपने बयान से मुकर गए थे किंतु टीआई द्वारा की गई उत्कृष्ट विवेचना एवं एकत्रित किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य व अन्य अकाट्य भौतिक साक्ष्यों पर भरोसा करते न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दंडित किया गया। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता कौशल श्रीवास द्वारा की गई।
0 बाघा और ट्रेनर को भी मिला था नगद इनाम : नवलपुर क्रॉसिंग के गेट कीपर हरेश कुमार की हत्या के मामले में घटनास्थल का मुआयना कर तत्काल आरोपी का सुराग देने वाले खोजी डॉग बाघा की मदद से अन्य आरोपी पकड़े गए थे।तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने इस बेहतरीन कार्य के लिए बाघा और उसके ट्रेनर आरक्षक सुनील गुप्ता को 5000 नगद ईनाम से पुरस्कृत किया था।
00 सत्या पाल 00 (7999281136)















