0 15 दिसंबर तक मतदान केंद्रों में बैठेंगे अभिहित अधिकारी
कोरबा, (खटपट न्यूज़)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य कराया जाता है। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 16 नवंबर से प्रारंभ है। नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के साथ ही मृत व अन्यत्र जाने वाले मतदाताओं का नाम विलोपित करने, त्रुटि संशोधन तथा मतदान केंद्र बदलने पर मतदाताओं का नाम स्थानांतरण हेतु अभियान प्रारंभ हो गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर के निर्देशानुसार कोरबा जिले में भी जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक संक्षिप्त पुनरीक्षण का यह कार्य समस्त मतदान केंद्रों में प्रारंभ हुआ है। 16 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। 15 दिसंबर तक मतदान केंद्रों में अभिहित अधिकारियों द्वारा उपस्थित होकर दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनील नायक ने बताया कि 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन कार्यालयीन अवधि प्रात: 10 से 5 बजे के मध्य यहां उपस्थित अभिहित अधिकारियों के द्वारा लिए जाएंगे। नए मतदाताओं के साथ-साथ विवाह होकर आने वाली बहुओं के नाम भी जोड़े जाएंगे। इसके अलावा ऐसे मतदाता जो मृत हो चुके हैं अथवा स्वयं या परिवार सहित दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे हैं और उन्हें नए स्थान की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पूर्व निवास क्षेत्र के मतदान केंद्र से नाम विलोपन कराना है, वे भी निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकेंगे। अनेक लोगों की फोटोयुक्त मतदाता पर्ची में या तो नाम, संबंधी का नाम गलत है अथवा फोटो, उम्र, लिंग व पते में गलतियां हंै, तो वे भी इस तरह की त्रुटियों को संशोधित कराने के लिए आवेदन जमा कर सकेंगे। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में स्थानांतरण की स्थिति में नाम स्थानांतरण हेतु भी आवेदन जमा लिए जा रहे हैं। समस्त मतदान केंद्रों में व्यवस्था की गई है, कुछ मतदान केंद्रों में निर्धारित प्रारूप नहीं पहुंच सके हैं जो पहुंचाए जा रहे हैं।
0 4 दिन लगेंगे विशेष शिविर
एसडीएम श्री नायक ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्रों में 2 शनिवार- रविवार दिनांक 21-22 नवंबर एवं 12-13 दिसंबर को विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश मुुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त हुए हैं। इस विशेष शिविर में भी अभिहित अधिकारी अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
0 यह करना होगा आवेदक को
मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में आवेदन के साथ आवेदक की 2 फोटो, जन्म तिथि का उल्लेख वाली बोर्ड परीक्षा की अंकसूची, आवेदक का आधार कार्ड व परिवार के सदस्य मतदाता के वोटर आईडी की फोटोकॉपी जमा करना होगा। नाम विलोपन के लिए आवेदक का ओरिजनल वोटर आईडी कार्ड प्रारूप-7 के साथ जमा करना होगा। स्थान परिवर्तन के लिए प्रारूप-8 में आवेदक का वर्तमान वोटर आईडी के साथ जिस जगह पर स्थानांतरण करना है, वहां के पता सत्यापन हेतु पड़ोसी के वोटर आईडी कार्ड का फोटोकॉपी जमा करना होगा। त्रुटि सुधार के लिए प्रारूप-8 क में आवेदन के साथ आवेदक की सभी सही जानकारी वाले सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता सत्यापन के लिए बिजली बिल आदि वांछित दस्तावेज की छायाप्रति जमा करना होगा। अभिहित अधिकारी के पास जमा आवेदनों का सत्यापन संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ द्वारा किया जाएगा।















