Friday, March 27, 2026
Home कोरबा पंचायतों से वसूली पर हाईकोर्ट का स्थगन, सरपंच-सचिवों को राहत

पंचायतों से वसूली पर हाईकोर्ट का स्थगन, सरपंच-सचिवों को राहत


कोरबा(खटपट न्यूज़)। कोरबा जनपद के 2 पंचायतों के सरपंच और सचिवों के द्वारा शौचालय निर्माण के कार्य में अनियमितता पाए जाने पर एसडीएम द्वारा जारी वसूली की नोटिस और कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
जानकारी के अनुसार कोरबा राजस्व अनुविभाग एवं कोरबा जनपद पंचायत क्षेत्रांतर्गत शामिल ग्राम पंचायत पसरखेत, सिमकेंदा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण संबंधी शिकायत पर जांच उपरांत तत्कालीन सरपंच व सचिवों से वसूली के लिए नोटिस कोरबा एसडीएम सुनील कुमार नायक के द्वारा 8 अप्रैल के द्वारा जारी किया गया। इससे पहले पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 (4) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र पंचायत राशि वसूली बावत इन्हें जारी किया गया। इस वसूली कार्यवाही के विरूद्ध पंचायतों के तत्कालीन सरपंच व सचिवों ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन छत्तीसगढ़ सरकार व अन्य के विरूद्ध अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश के द्वारा वसूली पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है।

00 सत्या पाल 00 (7999281136)

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