Monday, March 23, 2026
Home कोरबा निजी भवन में नहीं चलेंगे आधार पंजीयन केंद्र, वरना लगेगा जुर्माना

निजी भवन में नहीं चलेंगे आधार पंजीयन केंद्र, वरना लगेगा जुर्माना

कोरबा (खटपट न्यूज) । भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के निर्देश अनुसार कोरबा जिले में आधार पंजीयन करने वाले सभी केंद्रों को शासकीय भवनों में ही संचालित किया जाना होगा। यदि आधार पंजीयन करने वाले केंद्र निजी भवनों में संचालित होंगे तो, संचालकों पर पांच हजार रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा। कोरबा जिले में फिलहाल 38 आधार पंजीयन केंद्र संचालित हैं। जिनमें 16 कोरबा, नौ कटघोरा, छह पाली, चार करतला और तीन पोड़ीउपरोड़ा विकासखंड में हैं। इनमें से कटघोरा विकासखंड में दो केंद्रों के निजी भवनों में संचालित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। जिले की ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुश्री शिखा ठाकुर ने इन दोनों आधार पंजीयन केंद्रों को आगामी एक सप्ताह के भीतर किसी उपयुक्त शासकीय भवन में शिफ्ट करने के निर्देश संचालकों को दिए हैं।
ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुश्री शिखा ठाकुर ने बताया कि आधार पंजीयन केंद्रों पर संचालकों को भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा निर्धारित शुल्क की पूरी जानकारी फ्लैक्स के माध्यम से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। आधार सेवाओं के लिए भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा निर्धारित शुल्क ही लेने के निर्देश दिए गये हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा पहली बार आधार पंजीयन निःशुल्क होगा। पंजीयन के उपरांत किसी भी तरह के परिवर्तन के लिये निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। फोटो, आई लिड्स और उंगलियों के निशानों को अद्यतन कराने के लिये एक सौ रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है। नाम, पता, जन्म तारीख, लिंग, मोबाईल नंबर या ई-मेल की जानकारी अद्यतन कराने के लिए 50 रूपये शुल्क लिया जायेगा। एक बार में एक ही जानकारी अद्यतन की जायेगी। ई-आधार डाउनलोड कर ए-4 आकार के कागज पर कलर प्रिंट के लिए 30 रूपये दर निर्धारित की गई है। सुश्री ठाकुर ने सभी आधार पंजीयन केंद्रों के संचालकों को निर्देशित किया है कि आधार में जानकारी अद्यतन करने के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि न लेवें। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने की शिकायत मिलने पर संबंधित संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित संचालकों की आधार आईडी भी निरस्त की जा सकती है।

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