
कोरबा (खटपट न्यूज)। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा गया है कि निगम क्षेत्रांतर्गत विभिन्न सार्वजनिक मार्ग, मार्ग के किनारे, परिवहन नगर स्थित निर्धारित पार्किंग क्षेत्र क्र. 01, 02, 03, स्टेडियम परिसर में तथा सी.एस.ई.बी. चौराहा से स्टेडियम मार्ग एवं महाराणा प्रताप चौक से गुरूघासीदास चौक में मार्ग सीमा एवं मार्ग के किनारे सार्वजनिक स्थल पर पड़े कबाड़ वाहन, ट्राली, वाहन के पार्ट, टायर, लोहा व अन्य प्रकार का कबाड़ से जनअसुविधा तथा आवागमन में व्यवधान व दुर्घटना की आशंका बनी हुई है, साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। उक्त स्थलों पर इस प्रकार निरर्थक पदार्थो का बिना अनुमति संग्रहण छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 216(अ), 322(एक) का उल्लंघन है तथा उपरोक्त अधिनियम के तहत दण्डनीय होने के साथ-साथ भारतीय दण्ड विधान संहिता 133 के तहत भी दण्डनीय हैं। ऐसे सभी कबाड़ को उक्त स्थल से हटाने हेतु कबाड़ के मालिकों को पूर्व में सर्वेक्षण पश्चात नोटिस जारी किए गए हैं किन्तु अभी तक कबाड़ नहीं हटाए गए, अत: वे अपना कबाड़ तीन दिवस के अंदर हटा लें तथा कबाड़ हटाते समय निगम के परिवहन नगर जोन कार्यालय प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में इसकी लिखित सूचना शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें। निगम द्वारा आगे कहा गया है कि उपरोक्त अवधि में कबाड़ वाहन, ट्राली, वाहन के पार्ट, टायर, लोहा व अन्य प्रकार का कबाड़ के मालिकों द्वारा कबाड़ न हटाने की स्थिति में लावारिश मानते हुए जप्ती कर उक्त जप्त सामग्री की नीलामी की कार्यवाही करते हुए उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के तहत भी कार्यवाही की जाएगी तथा उक्त अवधि के पश्चात संबंधित व्यक्ति का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।















